कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 20, 846 केस सामने आए थे। वहीं 136 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक बंगाल में 12, 9993 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। बता दें आपको की पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान नेताओं की रैलियों नें खूब जुटी थी भीड़।
देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नज़र में रखते हुए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूटा है, रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,26,098 नए मामले सामने आए हैं और 3,890 लोगों की मौत हुई है।
मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने कहा कि राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन और अन्य क्षेत्रों की आवाजाही पर दो सप्ताह के लिए सख्त शर्तें लगाई गई हैं। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधों को लॉकडाउन नहीं कहा, लेकिन शिक्षा क्षेत्र, और निजी और सार्वजनिक कार्यालयों सहित लगभग सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
पश्चिम बंगाल लॉकडाउन: किसकी अनुमति है
- सब्जी, फल, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, मीट और अंडे बेचने वाली खुदरा दुकानों को सुबह 7 से 10 बजे के बीच खुले रहने की अनुमति होगी।
- मिठाई की दुकानों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी।
- आभूषणों और कपड़ों की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुलेंगी।
- मेडिकल स्टोर और ऑप्टिकल स्टोर सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार काम करेंगे।
- अस्पतालों, टीकाकरण केंद्रों, हवाई अड्डों और मीडिया कर्मियों के लिए निजी वाहनों / टैक्सियों की आवाजाही की अनुमति है।
- चिकित्सा आपूर्ति, ऑक्सीजन, अंडे, दूध, मांस, मछली और ईंधन सहित आवश्यक खाद्य वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही की अनुमति है।
- चिकित्सा आपूर्ति, कोविड -19 सुरक्षात्मक आपूर्ति, स्वास्थ्य और स्वच्छता देखभाल उत्पादों, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर से संबंधित सभी उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को अनुमति है।
- बैंक, वित्तीय संस्थान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच खुले रहेंगे और एटीएम संचालन के लिए।
पश्चिम बंगाल लॉकडाउन: किसकी अनुमति नहीं है
- स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को काम करने की अनुमति नहीं है।
- आवश्यक सेवाओं से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा थिएटर, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार और जिम बंद रहेंगे।
- मेट्रो, अंतर्राज्यीय परिवहन निलंबित।
- पार्क, चिड़ियाघर और अभयारण्य बंद रहेंगे।
यह चेतावनी दी गई है कि इन प्रतिबंधों का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंड को आमंत्रित करेगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए।