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Corona virus: नये रंग-रूप वाला लॉकडाउन लागू, जानिए 3.0 से क्या-क्या अलग है

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है.

कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है.

देश में कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है. कोरोना वायरस के संकट को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है. वहीं इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार के जरिए राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो वहीं कुछ रियायतें भी बढ़ाई गई हैं.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही लॉकडाउन 4.0 की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग-रूप-नियम वाला होगा. वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में नया रंग-रूप साफ नजर आ रहा है.

दरअसल, शुरू के तीन लॉकडाउन में केंद्र सरकार के पास ज्यादा अधिकार थे. लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दिए है. इन अधिकारों के जरिए देश में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने प्रदेश की स्थिति के मुताबिक नियमों में ढील या सख्त पाबंदी लागू कर सकेंगे.

इनकी मिली इजाजत

लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने कुछ चीजों में छूट दी है तो कुछ पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रखी है. लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी है. वहीं सभी तरह के ट्रकों को भी आवाजाही की इजाजत दी है.

हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत भी ई-कॉमर्स कंपनियों को दी गई है. वहीं रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन के रूप में दो नए जोन भी जोड़े गए हैं.

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