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DDMA का अहम फैसला, जानिए दिल्ली में मास्क ना पहनने पर कितने का कटेगा आपका चालान

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस(Corona Virus) के कहर के बीच एक अहम फैसला लिया गया है. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए डीडीएमए(DDMA) यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में डीडीएमए ने सार्वजनिक जगहों पर से मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी थी.

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए आज यानी बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए आज यानी 20 अप्रैल को एक अहम बैठक की. इस बैठक में दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर मास्क को अनिवार्य करने का फैसला किया गया. इस आदेश के बाद अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना होगा.

इससे पहले केजरीवाल सरकार यह इशारा कर चुकी थी कि सरकार जल्द ही कोविड-19 के मामलों में मामूली वृद्धि को देखते हुए स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ स्कूली बच्चों के कोविड से संक्रमित होने की की खबरें आई हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया जाएगा? मगर अब डीडीएमए ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे.

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