दिल्ली में अब घर बैठे मिलेगी शराब, जानें कैसे कर पाएंगे ऑर्डर
दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलिवरी (Home Delivery of Liquor) को मंजूरी दे दी है। यानी अब दिल्ली वाले भी मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे शराब मंगा सकेंगे। इस मंजूरी के लिए दिल्ली एक्साइज (सुधार) नियम, 2021 को लाया गया है।
दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. अधिसूचना में कहा गया, ‘लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी.’
पुराने नियमों के तहत, Delhi में सिर्फ L-13 लाइसेंसधारकों के लिए शराब की होम डिलिवरी का अनुमति थी। इसके लिए ई-मेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर देना होता था। लेकिन अब नए एक्साइज नियमों के तहत, दिल्ली में मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए ऑर्डर करने पर शराब की होम डिलिवरी मुमकिन होगी।
क्या बदले हैं नियम?
- L-13 लाइसेंस वाले ही भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर लिया जा सकता है।
- ऑर्डर मिलने के बाद डिलिवरी केवल घरों में की जाएगी। हॉस्टल, ऑफिस या अन्य किसी संस्थान में शराब डिलिवर नहीं होगी।
- होटल्स से जुड़े रेस्तरां, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे।