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निर्भया रेप केसः क्या गुनहगारों के पास अब भी बाकी है कोई विकल्प?

दिल्ली (Delhi) की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बृहस्पतिवार को निर्भया (Nirbhaya) के चारों दोषियों (Vinay Kumar Sharma, Pawan Kumar Gupta, Mukesh Singh और Akshay) को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया। कोर्ट द्वारा जारी चौथे डेथ वारंट के मुताबिक, 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को तिहाड़ जेल संख्या-3 में एकसाथ फांसी दी जाएगी।

दिल्ली सरकार की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने फैसला सुनाते हुए चौथा डेथ वारंट जारी किया है।

डेथ वारंट जारी करने के दौरान जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि चारों दोषियों के पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। वहीं, सुनवाई के दौरान चारों में से  एक दोषी मुकेश के वकील ने भी सभी विकल्प इस्तेमाल करने की बात मानी है।

निर्भया के दोषियों ने कई पैंतरे अपनाए

इस बीच निर्भया के दोषियों ने कई पैंतरे भी अपनाए थे। जरा उसकी बात करते है। अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दलील दी थी कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। साथ ही यहां का पानी भी जहरीला हो चुका है। ऐसे में जब खराब हवा और पानी के चलते उम्र पहले से ही कम होती जा रही है, तो फिर फांसी की सजा की जरूरत क्यों है?

दूसरे दोषी पवन ने एक याचिका में दावा किया था कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था। मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि मुकेश के साथ तिहाड़ जेल में यौन उत्पीड़न हुआ और उसे साथी दोषी से सेक्स करने को मजबूर किया गया।

विनय शर्मा ने हाल ही में तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में दीवार पर सिर पटक कर खुद को घायल कर लिया था। इसके बाद विनय के वकील ने कोर्ट में कहा कि विनय को सिर में चोट आई है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।

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