कश्मीर पर SC ले लिया बड़ा फैसला, इंटरनेट समेत इन पाबंदियों पे मिलेगी राहत
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से लगाई गई रोक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, कश्मीर में हमारी प्राथमिकता लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कश्मीर में व्यक्ति की आजादी सबसे अहम है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि असाधारण हालात में ही इंटरनेट बंद किए जाने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी दोहाराया कि अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी जरूरी सेवाओं के लिए इंटरनेट शुरू किया जाए।
जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लगातार धारा 144 का गलत इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरनेट लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जैसा है और यह मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ठोस वजह के बिना इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त करने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों को 21 नवंबर को सही ठहराया था। केंद्र ने अदालत में कहा था कि सरकार के एहतियाती उपायों की वजह से ही राज्य में किसी व्यक्ति की न तो जान गई और न ही एक भी गोली चलानी पड़ी।
सात दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी
राज्य सरकार की ओर से जो फैसले सार्वजनिक किए जाएंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। जो सरकार के फैसलों का रिव्यू करेगी और सात दिन के अंदर अदालत को रिपोर्ट सौपेंगी।
7 दिन के अंदर रिव्यू हो सभी पब्लिश
SC ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार इंटरनेट पर पाबंदी, धारा 144, ट्रैवल पर रोक से जुड़े सभी आदेशों को पब्लिश करना होगा। इसके साथ ही 7 दिन के अंदर इन फैसलों का रिव्यू करने का आदेश दे दिया है।
धारा 144 को लेकर अदालत की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सता है। SC ने कहा कि धारा 144 को अनंतकाल के लिए नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए जरूरी तर्क होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत ई-बैंकिंग और ट्रेड सर्विस को शुरू करे।