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Jahangirpuri Violence: जहांगीरपुरी में 2 घंटे की तोड़फोड़ के बाद बुलडोजर पर लगा ब्रेक, देखे तस्वीरें

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुर(Jahangirpuri Violence) इलाके में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने रोक लगा दी है. हनुमान जयंती के अवसर पर हिंसा के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी के इलाके में आज यानी बुधवार को एमसीडी ने सड़क पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर(bulldozer) चलवाया. अभी बुलडोजर के एक्शन का एक-डेढ़ घंटा हुआ ही था कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने अभियान पर रोक लगता हुए यतास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था और चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा था. ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी. तो चलिए जानते हैं जहांगीरपुरी में आज सुबह से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ.

1. जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने दंगे के आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर लक्षित नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली.

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2. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा हालात में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए. उसने कहा कि याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा. वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी सहित अन्य नगर निकायों के विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर एक याचिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ‘निर्माण ढहाने के लिए पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक’ आदेश दिया गया है. दवे ने आरोप लगाया कि निर्माण ढहाने की कार्रवाई बुधवार दोपहर दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन यह सुबह नौ बजे से ही प्रारंभ कर दी गई और कथित उल्लंघनकर्ताओं को इस बाबत कोई अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया है.

3. दरअसल, दिल्ली नगर निगम ने इस रूटीन कार्रवाई बताते हुए आज सुबह अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की. करीब 6-7 बुलडोजरों के जरिए एमसीडी ने सड़क पर अवैध कब्जे और निर्माण को हटाया. एमसीडी का यह एक्शन करीब डेढ़ घंटे चला ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया. हालांकि, आदेश के बाद भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहा, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है.

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