केंद्र सरकार (Central Government) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Union Territory Jammu Kashmir) में रहने के नए नियमों की अधिसूचना जारी की है.
नए नियमों के अनुसार, 15 सालों के लिए जम्मू-कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और न्यूनतम 10 वर्षों के लिए केंद्रशासित प्रदेश में में काम करने वाले अधिकारियों के बच्चे और उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले प्रवासी स्थायी निवास के लिए पात्र हो सकते हैं.
जाने क्या है नया आदेश
आदेश के अनुसार स्थायी निवासी हर उस व्यक्ति को करार दिया जा सकता है जो कि केंद्रशासित प्रदेश में पिछले 15 सालों से रह रहा हो या फिर सात साल उसने वहां रहकर पढ़ाई की हो और जम्मू-कश्मीर के किसी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी हो.
नई अधिसूचना उन बच्चों को भी राज्य का स्थायी निवासी करार देती है जिनके माता-पिता आधिकारिक तौर पर जम्मू-कश्मीर में पोस्टेड हैं.