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निर्भया के दोषियों के सारे विकल्‍प खत्‍म, कल 2 बजे आएगा आखरी फैसला

निर्भया मामले (Nirbhaya case) के दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारी (Tihar Jail officials) अभियुक्तों की फांसी की सजा पर तामील के लिए नई तारीख तय करने की खातिर पटियाला हाउस अदालत (Patiala House court) पहुंच गए हैं।

यह चौथी बार है जब निर्भया (Nirbhaya) के दोषियों को डेथ वॉरंट जारी किया जा रहा है। इससे पहले हर बार कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता की वजह से निर्भया के दोषी बच जा रहे थे। निर्भया केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को खारिज कर दी है।

तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) को दी गई लिखित अर्जी में कहा है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि नया डेथ वॉरंट जारी करने के लिए कोर्ट की तरफ से नई तारीख दी जाए।

अभियोजन पक्ष द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में नए डेथ वारंट के लिए दायर की गई अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी। राणा ने दोषियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कल दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई की जाएगी।

इससे पहले निर्भया के माता-पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि हम आज पटियाला हाई कोर्ट में एक नई अर्जी डाल रहे हैं कि फांसी के लिए नई तारीख तय की जाए। अब जो तारीख तय होगी वो फाइनल तारीख होगी। जिसमें इन चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। अब चारों दोषी अपने सभी अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं।

तीन बार टल चुकी है फांसी

निर्भया गैंगरेप और मर्डर के सभी चारों दोषियों ने अलग-अलग दया याचिका दाखिल की थी। इससे इनकी फांसी पर अमल में देरी हुई। पवन से पहले इस मामले के तीन अन्‍य दोषियों ने दया याचिका समेत सभी कानूनी विकल्‍पों को आजमा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्‍यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद सिफ पवन के पास ही दया याचिका का विकल्‍प शेष था। अब उसके भी सभी विकल्‍प समाप्‍त हो चुके हैं। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट को कानूनी पेंच के चलते तीन बार फांसी की तिथि टालनी पड़ी थी।

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