राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron) के बढ़ते मामलों के बाद अलर्ट जारी (Yellow Alert) कर दिया गया है. जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ ऊपर जा रहा है उसे देखकर ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यहां येलो अलर्ट जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है येलो अलर्ट (What is Yellow Alert), जिसे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू किया जा सकता है और इस दौरान कौन से नियम लागू होते हैं.
दरअसल, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने इस साल अगस्त में कहा था कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब GRAP के मापदंडों के आधार पर लागू होगी. GRAP तीन मापदंडों पर आधारित है, पॉजिटिविटी रेट, कोविड-19 के नए पॉजिटिव केस और दिल्ली में उपलब्ध ऑक्सीजन बेडों में कितने भरे हुए हैं. इनका विश्लेषण करने के बाद चार रंगों के अलर्ट जारी किए जाएंगे. ये रंग हैं, येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड.
येलो अलर्ट में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद?
- नाइट कर्फ़्यू लागू होगा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक
- वीकेंड कर्फ़्यू नहीं लागू होगा
- ऑड ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल
- हालांकि जारी रहेगा निर्माण कार्य, खुली रहेंगी इंडस्ट्री
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बन्द हो जाएंगे
- बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बन्द हो जाएंगे
- होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बन्द रहेंगे
- सलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बन्द रहेंगे
- आउटडोर योग की रहेगी अनुमति
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नही रहेगी
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बन्द हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है)
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द हो जाएंगे
- प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति