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सिर्फ 2 रुपये की बचत से मिलेंगे 36,000 रुपये, जाने सरकार की ये खास स्कीम

गर आप निवेश की योजना (Investment planning) बना रहे हैं तो आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है. जहां आपको सिर्फ 2 रुपये की बचत पर पूरे 36,000 रुपये का फायदा होगा. दरअसल, केंद्र सरकार (Modi govt investment scheme) ने असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों आदि के लिए एक खास स्कीम शुरू की है. इसका नाम है- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna).

55 रुपए महीने के जमा करने होंगे

इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे. यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.

ये उठा सकते हैं स्कीम का फायदा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह फायदा उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.

क्या दस्तावेज चाहिए होंगे?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

स्कीम की शर्तें: 

स्कीम के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना से भी न जुड़ा हो। इसके अलावा आयकर दाता भी इस योजना में हिस्सा नहीं ले सकता है।

मौत के बाद क्या होगा:  

किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी शेष अवधि के लिए नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकता है। इसके बाद अंशदान की अवधि पूरी होने पर, यानी 60 साल पर, वह 3 हजार रुपए के मासिक पेंशन का हकदार होगा। अगर  योगदान नहीं करना चाहते हैं तो नॉमिनी को ब्याज के साथ रकम वापस कर दी जाएगी। ये रकम बैंक के बचत खातों पर लगने वाले ब्याज के आधार पर दी जाएगी।

टोल फ्री नंबर से लें जानकारी

सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है. यहां जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं. सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर के भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.

यहां हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा. CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है. इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी.

3 हजार पेंशन

यदि कोई असंगठित क्षेत्र का कामगार योजना को सब्सक्राइब करता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान देता है, तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, उसके जीवनसाथी को मासिक पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है, जो पेंशन का 50 फीसदी होता है। यानी 1500 रुपए मिलते हैं। इस स्कीम में योगदान के लिए आप बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर में भी आपको मदद मिल जाएगी।

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