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Aryan Khan Live Updates: जेल से रिहा हुए आर्यन खान, ढोल बजाकर फैंस ने किया स्वागत, घर के बाहर आतिशबाजी, देखे तस्वीरें

आर्यन खान के घर के बाहर खड़े फैंस् Aryan Khan Case: क्रूज ड्रग (Cruise Drug Case) मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल ( Arthur Road Jail) में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) आज 28वें दिन जेल से छूट गए. इसके बाद वह अपने घर मन्नत पहुंचे. आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने गुरुवार को जमानत दे दी थी. हालांकि शुक्रवार को जमानत के कागजात सही समय पर जेल में ना पहुंचने पर उन्हें रिहा नहीं किया गया. उधर, खान की जमानत के लिए हाई कोर्ट ने 14 शर्ते तय की है, जिनके अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे.

Aryan Khan Live Updates: क्रूज ड्रग (Cruise Drug Case) मामले में तीन हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल ( Arthur Road Jail) में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) शनिवार सुबह जेल से बाहर आ गए. 23 वर्षीय खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने जमानत दे दी थी. शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह उन्हें साथ ले गए. इसके बाद वह सीधे मन्नत पहुंचे जहां शाहरुख और गौरी खान से मुलाकात की.

फैंस मन्नत के बाहर उनकी राह तक रहे थे, जिन्होंने ढोल बजाकर आर्यन का स्वागत किया है. आर्यन का परिवार उनके घर वापस आने से बेहद खुश है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही आर्यन को जमानत दे दी थी हालांकि शुक्रवार को जमानत के कागजात सही समय पर जेल में ना पहुंचने पर उन्हें रिहा नहीं किया जा सका. उधर शनिवार सुबह जेल अधिकारियों ने जमानत आदेश लेने के लिए करीब साढ़े पांच बजे आर्थर रोड जेल के बाहर जमानत की पेटी खोली. कल आर्यन खान  के जमानत आदेश की कॉपी इसी पेटी के अंदर रखी गई थी.आर्यन 27 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं. 2 अक्टूबर को NCB ने उन्हें हिरासत में लिया था और फिर अगले दिन उनके गिरफ्तारी की पुष्टि हुई.

आर्यन खान जेल से तो रिहा हो गए हैं. लेकिन उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट ने उनके लिए कुछ शर्तें तय की हैं.

  • आर्यन खान जांच अधिकारी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
  • हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच आकर हाजिरी देनी होगी.
  • किसी दूसरे आरोपी के संपर्क में नहीं रहना होगा.
  • जांच से जुड़ी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते.
  • आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल NDPS कोर्ट में जमा करना होगा.
  • कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं.
  • अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो NCB विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन की हकदार होगी.

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